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सिक्किम के ब्रांड एंबेसडर बने ए.आर. रहमान

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गंगटोक, 9 जनवरी (आईएएनएस)| ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान को आधिकारिक तौर पर सोमवार को सिक्किम का पहला ब्रांड एंबेसडर घोषित किया गया है।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे राज्य का चेहरा बनने का सम्मान मिला है, जो न केवल दिखने में बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी सुंदर है।

रहमान को ‘द रेड पांडा विंटर कार्निवाल 2018’ की शुरुआत में सम्मानित किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य की विशेषताओं को बढ़ावा देकर पर्यटन को बढ़ावा देना है।

रहमान ने कहा, जैसा कि हेलेन केलर ने कहा है – दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीजें न ही देखी जा सकती हैं या न ही छुई जा सकती हैं। मुझे लगता है कि यह सिक्किम और केवल सिक्किम के लिए ही कहा गया था।

उन्होंने कहा, सिक्किम की सुंदरता केवल उसके पहाड़ों और घाटियों में ही नहीं है, बल्कि इसकी भावनाओं और संस्कृति में भी है। मैं राज्य के विकास और आकर्षक संस्कृति से बहुत प्रभावित हूं। मुझे गर्व है कि मुझे इस खूबसूरत राज्य का चेहरा बनने का सम्मान मिला।

कार्यक्रम में सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने रहमान को सम्मानित करते हुए कहा कि वे उनके साथ मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों और उपलब्धियों तक पहुंचाने के लिए उत्सुक हैं।

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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