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सुषमा स्वराज की सैलरी पूछी तो उनके पति ने दिए बेहद मजाकिया जवाब

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नई दिल्ली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल अपने मजेदार अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हैं। इन दिनों अपने एक ट्वीट से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया है।

ट्विटर यूजर उनके द्वारा दिए गए जवाब की काफी तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में नेम कैननॉट बी ब्लैंक नाम के एक यूजर ने स्वराज कौशल से पूछा था कि सुषमा स्वराज की कितनी सैलरी है?

स्वराज कौशल ने इस तरह के सवाल का जवाब रोचक अंदाज में देते हुए कहा, ‘देखो-मेरी उम्र और मैडम की तनख्वाह नहीं पूछो। ये अच्छे मैनर्स नहीं होते।’ स्वराज कौशल यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने इस अजीब सवाल के जवाब में एक और दिल को खुश करने वाली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा- अरे चंदा लेना हो तो सीधा मांग लो, तनख्वाह क्यूं पूछते हो।

इससे पहले भी कई मौकों पर स्वराज कौशल ने चुटीले जवाब देकर लोगों को चुप करा दिया था। कुछ समय पहले ऐसे ही एक मामले में उनसे सवाल पूछा गया था कि वह अपनी पत्नी सुषमा स्वराज को फॉलो क्यों नहीं करते तो उन्होंने जवाब देते हुए ट्वीट किया था, ‘क्योंकि मैं लीबिया या यमन में फंसा नहीं हूं।’ इससे पहले किसी ने पूछा था कि उनसे मिलने का कोई रास्ता बताएं। इसका भी कौशल ने मजेदार जवाब दिया था। उन्होंने लिखा- जैसे ही पुलिस आपको बुलाए, मुझसे संपर्क करें। मैं एक वकील हूं।

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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