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केंद्र ने यौन उत्पीड़न पर सेंट स्टीफेंस से मांगी रपट
नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेज सेंट स्टीफेंस के प्रधानाचार्य से कॉलेज के एक प्रोफेसर के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर रपट मांगी है। यह आरोप एक शोध छात्रा ने लगाया है। कॉलेज के प्रधानाचार्य वाल्सन थिम्पू ने से कहा, “इस संबंध में मंगलवार शाम नोटिस मिला। मैं मंत्रालय को रपट भेजूंगा।”
सूत्रों के अनुसार, छात्रा ने यह आरोप जिस प्रोफेसर के खिलाफ लगाए हैं, वह कॉलेज में बर्सर (वित्तीय प्रशासक) रह चुके हैं। बर्सर के रूप में प्रोफेसर सतीश कुमार को प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में उनसे संबंधित निर्णय लेने के अधिकार थे। कॉलेज प्रशासन के इतिहास में वह सबसे युवा बर्सर थे। बर्सर होने के कारण प्रोफेसर सतीश को कॉलेज की गवर्निग काउंसिल के सदस्य के रूप में स्वत: पदोन्नति मिल गई। सूत्रों का कहना है कि गवर्निग काउंसिल की बैठक में जब कई बार कॉलेज से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर प्रधानाचार्य की आलोचना होती थी तो प्रोफेसर सतीश ने कई बार उनका बचाव किया था।
पुलिस को दी सात पृष्ठों की शिकायत में शोध छात्रा ने आरोप लगाया है कि प्रोफेसर सतीश ने उसे प्रताड़ित किया। अक्टूबर 2013 में प्रोफेसर ने उसका यौन उत्पीड़न किया, लेकिन अपने करियर के डर से उसने इसका खुलासा नहीं किया। छात्रा का यह भी आरोप है कि उसने पिछले साल दिसंबर में कॉलेज के प्रधानाचार्य से इस बारे में शिकायत की तो उसकी मदद करने के बजाय उन्होंने उस पर प्रोफेसर सतीश के खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए कहा।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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