बिजनेस
सेबी ने स्टार्ट-अप के लिए नियम आसान किए
मुंबई। सेबी ने स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश को बढ़ावा देने के उदेश्य से इस क्षेत्र में एंजल निवेशकों के लिए नियमों में ढील दी है। इसके तहत सेबी ने एक योजना में एंजल निवेशकों की अधिकतम संख्या 49 से बढ़ा कर 200 कर दी है। सेबी के निदेशक मंडल ने बुधवार की अपनी बैठक में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए कई बदलावों की घोषणा की।
नियामक के मुताबिक, नए नियमों के तहत एंजल कोष अब स्टार्ट-अप में तीन की जगह 5 साल के अंदर पंजीकृत इकाइयों में निवेश कर सकेंगे। जोखिम को बांटने के लिए सेबी ने इस क्षेत्र के एंजल निवेशकों को अपने निवेश योग्य धन का 25 प्रतिशत हिस्सा विदेश में करने की छूट दी हैं। इस तरह संशोधित यह व्यवस्था अन्य वैकल्पिक निवेश कोषों जैसी हो गई है।
सेबी ने स्टार्ट-अप क्षेत्र में निवेश कोष के लिए तय न्यूनमत सीमा 50 लाख रुपये से घटा कर 25 लाख रुपये कर दी है।
इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपटलिस्ट एसोसिएशन (आईवीसीए) के अध्यक्ष गोपाल श्रीनिवासन ने कहा, जहां यह एंजेल निवेशकों के लिए सकारात्मक खबर है और इससे उनकी उपस्थिति मजबूत होगी। वहीं, यह उद्यमियों के लिए व्यापार के क्षेत्र में कई रास्ते खोलेगा।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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