बिजनेस
सैन फ्रांसिस्को में एप्पल स्टोर से 300 से अधिक आईफोन-10 चोरी
सैन फ्रांसिस्को, 3 नवंबर (आईएएनएस)| अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में चोरों ने 370,000 डॉलर से अधिक की कीमत के 300 से ज्यादा आईफोन 10 चुरा लिए। सीएनईटी की गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार, तीन चोरों ने सैन फ्रांसिस्को एप्पल स्टोर के बाहर खड़े यूपीएस ट्रक से एप्पल के नए स्मार्टफोन चुरा लिए।
रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि ट्रक 999 डॉलर प्रति आईफोन (64 जीबी) की कीमत वाले 313 एप्पल आईफोन 10 की डिलेवरी करने आया था।
भारत में आईफोन-10 शुक्रवार से 89,000 रुपये (64 जीबी) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा।
लोग अपने आईफोन को एप्पल के ‘फाइंड माइ आइफोन’ और रिमोट लॉकआउट फीचर से ढूंढ सकते हैं जिसके कारण आईफोन की चोरी में भारी कमी आई थी। इसलिए चोर इन सेवाओं के शुरू होने से पहले ही आईफोन की चोरी कर रहे हैं।
इस बीच अमेरिका की पैकेज वितरण कंपनी यूपीएस ने कहा कि वह चोरी की जांच के लिए कानून प्रवर्तन संस्था के साथ काम कर रही है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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