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बिजनेस

सोने में लगातार चौथे दिन तेजी

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शिकागो| वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता पैदा होने से न्यूयार्क मर्के टाइल एक्सचेंज के कॉमेक्स खंड में सोने की कीमत में वृद्धि दर्ज की गई। सोने में लगातार चौथे दिन तेजी रही। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, दिसंबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 3.6 डॉलर या 0.33 फीसदी बढ़कर प्रति औंस 1,107.70 डॉलर दर्ज किया गया।

चीन में मंगलवार को विनिमय दर में सुधार किए जाने से युआन के मूल्य में भारी गिरावट हुई, जिसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की संभावना बढ़ने से सोने में मजबूती आई है।

युआन की विनिमय दर व्यवस्था में सुधार होने से चीन की मुद्रा अप्रैल 2013 के बाद निचले स्तर पर पहुंच गई है।

डॉलर में हल्की तेजी आने से सोने पर हालांकि दबाव भी देखा गया। अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के स्तर को दिखाने वाला डॉलर इंडेक्स मंगलवार को 0.1 फीसदी मजबूती के साथ 97.29 पर बंद हुआ है।

सोना और डॉलर के मूल्य एक-दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं।

सितंबर डिलीवरी वाले चांदी की कीमत 0.8 सेंट या 0.05 फीसदी घटकर प्रति औंस 15.284 डॉलर हो गई।

अक्टूबर डिलीवरी वाले प्लैटिनम की कीमत 2.5 डॉलर या 0.25 फीसदी बढ़कर 992.30 डॉलर प्रति औंस रही।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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