ऑफ़बीट
सोशल साइट के प्यार ने घोंटा गर्लफ्रेंड का गला, कॉफी शॉप पर बुलाकर किया रेप
नई दिल्ली। कहते है ‘प्यार अँधा होता है’ लेकिन प्यार में हम इतने अंधे हो जाए कि हमें सही और गलत का पता ही न चलें तब यह प्यार ही ‘बेवकूफी’ का रूप ले लेता हैदरअसल, अपराधों की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली में एक युवक ने लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण किया।
यह मामला दिल्ली के कनॉट प्लेस का है। ख़बरों के अनुसार, लड़का लड़की की मुलाकात एक सोशल साइट पर हुई थी। जहाँ दोनों के बीच प्यार हुआ और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया।
वो दोनों एक कॉफी शॉप में मिले, वहीं लड़के ने लड़की की कॉफी में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था। जिसे पीने के बाद लड़की बेहोश हो गई। जिसका फ़ायदा उठाते हुए लड़का लड़की को अपने साथ कनॉट प्लेस की एक पार्किंग में ले गया, और उसके साथ दुष्कर्म किया।
उसके बाद आरोपी लड़का पीड़िता को कार में छोड़कर भाग गया। वहीं जब पीड़िता को होश आया तो वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची, और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर्रवाई। फ़िलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
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पकिस्तान के वो काले कानून जो आप जानकर हो जाएंगे हैरान
नई दिल्ली। दुनिया के हर देश में कई अजीबोगरीब कानून होते हैं जो लोगों को हैरान करते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई अजीबोगरीब कानून हैं। इस मामले में पड़ोसी देश पहले नंबर पर है। ऐसे कानूनों की वजह से पाकिस्तान की दुनियाभर में आलोचना भी होती है। अभी कुछ महीने पहले ही एक कानून को लेकर उसकी खूब आलोचना हुई थी।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक अजीबोगरीब विधेयक का प्रस्ताव पेश किया गया था। यह विधेयक पड़ोसी देश के साथ ही दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया था। इस बिल में कहा गया था कि 18 साल की उम्र होने पर लोगों की शादी को अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके अलावा इस कानून को नहीं मानने वालों को सजा का भी प्रावधान है। पाकिस्तानी राजनेताओं का इसके पीछे तर्क है कि इससे सामाजिक बुराइयों और बच्चों से बलात्कार को रोकने में मदद मिलेगी। आईए जानते हैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब कानून के बारे में।
बिना इजाजत नहीं छू सकते हैं फोन
पाकिस्तान में बिना इजाजत किसी का फोन छूना गैरकानूनी माना जाता है। अगर कोई गलती से भी किसी दूसरे का फोन छूता है, तो उसे सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले शख्स को 6 महीने जेल की सजा हो सकती है।
अंग्रेजी अनुवाद है गैरकानूनी
पाकिस्तान में आप कुछ शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना गैरकानूनी माना जाता है। यह शब्द हैं अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी। अगर कोई इनका अंग्रेजी अनुवाद करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है।
पढ़ाई की फीस पर लगता है टैक्स
पाकिस्तान में पढ़ाई करने पर टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई छात्र पढ़ाई पर 2 लाख से अधिक खर्च करता है, तो उसको पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। शायद इसी डर से पाकिस्तान में लोग कम पढ़ाई करते हैं।
लड़की के साथ रहने पर होती है कार्रवाई
अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जेल की सजा होती है। यहां पर कोई किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। पड़ोसी देश में कानून है कि शादी के पहले लड़का और लड़की एक साथ नहीं सकते हैं।
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