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मुख्य समाचार

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज रायबरेली और अमेठी के दौरे पर

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smiriti iraniलखनऊ। केंद्र सरकार के दो मंत्री 22 व 23 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी 22 को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली व राहुल गांधी के क्षेत्र अमेठी में होंगी। केंद्रीय राज्यमंत्री गिरिराज सिंह 23 अक्टूबर को सहारनपुर का दौरा करेंगे।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि स्मृति ईरानी 22 अक्टूबर को एक दिवसीय प्रवास पर रायबरेली पहुंचेंगी। वह सुबह 9:45 बजे जायस (रायबरेली) पहुंचेगी तथा राजीव गांधी इंस्टीट्यट ऑफ पेट्रोलियम में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसके बाद सडक़ मार्ग से गौरीगंज (अमेठी) पहुंचेंगी। वह 1:30 बजे गौरीगंज के नवोदय विद्यालय में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी रसोई गैस कनेक्शन बांटने के कार्यक्रम में सहभागिता करेंगी। इसके बाद 4 बजे फुरसतगंज एयरपोर्ट से दिल्ली प्रस्थान करेंगी।

प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि सूक्ष्म, लघु और उद्यम राज्यमंत्री गिरिराज सिंह 23 अक्टूबर को ग्राम मिरगापुर, देवबंद (सहारनपुर) पहुंचेंगे। सिंह यहां 12 बजे विभागीय समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद सडक़ मार्ग से दिल्ली प्रस्थान करेंगे।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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