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हम भाजपा को नियंत्रित नहीं करते : भागवत
नई दिल्ली, 12 सितम्बर (आईएएनएस)| राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को 50 देशों के राजदूतों और राजनयिकों से मुलाकात कर उन्हें बताया कि उनका संगठन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नियंत्रित नहीं करता और न ही भाजपा उनके संगठन को नियंत्रित करती है।
एक थिंकटैंक की ओर से आयोजित जलपान सत्र के दौरान भागवत ने कहा कि संघ इंटरनेट पर ट्रोलिंग का समर्थन नहीं करता है और बिना किसी भेदभाव के देश की एकता के लिए काम करता है।
इंडिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित सत्र के दौरान भागवत ने आरएसएस के काम के बारे में प्रश्न का जवाब दिया।
भाजपा महासचिव राम माधव और प्रसार भारती के अध्यक्ष ए.सूर्य प्रकाश ने ट्वीट कर इस बैठक की जानकारी दी।
राम माधव ने ट्वीट कर कहा, भागवत जी ने राजनयिकों को बताया कि संघ भाजपा को नहीं चलाता, भाजपा संघ को नहीं चलाती। हम स्वतंत्र रहकर एक स्वंयसेवक के तौर पर उनसे संपर्क करते हैं और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।
प्रकाश ने ट्वीट कर कहा, आरएएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हम इंटरनेट पर ट्रोलिंग और आक्रमक व्यवहार का समर्थन नहीं करते। हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते जो इस तरह के आक्रामक रवैया दिखाते हैं।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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