प्रादेशिक
हाई कोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया दो लाख रुपये का हर्जाना
इलाहाबाद । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तथ्यों के विपरीत मनमाने आदेश देकर ग्यारह वर्ष तक मुकदमे में उलझाए रखने पर राज्य सरकार पर दो लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। न्यायालय ने याची को एक माह में यह राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह हर्जाना राशि दोषी अधिकारियों से वसूल सकती है।
न्यायालय ने जमीन के बैनामे में स्टांप शुल्क की कमी की वसूली के तहत याची से ली गई धनराशि भी आठ फीसदी ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने गोरखपुर में स्टांप डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर के 25 जनवरी साल 2013 के आदेश को भी रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस.पी. केसरवानी ने देवरिया की जानकी देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
न्यायालय ने आदेश का पालन करने के लिए महानिबंधक को आदेश दिया है कि वह आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भी भेजें। याची ने 2013 में जमीन खरीदी थी, जिसमें एक कमरा बनाया और शेष जमीन पर कृषि हो रही है। उपनिबंधक देवरिया की रिपोर्ट पर एडीएम वित्त एवं राजस्व देवरिया ने बकाया स्टांप शुल्क, अर्थदंड व ब्याज सहित 50230 रुपये की मांग की, जिसके खिलाफ पुनरीक्षण खारिज हो गया।
मामला जब उच्च न्यायालय आया तो डीएम को पुनर्विचार करने को कहा गया, जिस पर डीएम ने स्टांप शुल्क व अर्थदंड बढ़ा दिया। बाद में पाया गया कि डीएम का आदेश तहसीलदार व नायब तहसीलदार की गलत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पारित हुआ था। हाई कोर्ट का कहना है कि अधिकारियों ने ग्यारह वर्ष तक गलत तरीके से याची को मुकदमेबाजी में उलझाए रखा, इसलिए इस मामले में भारी हर्जाना लगाया जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले में उप्र सरकार पर दो लाख रुपये का हर्जाना लगाया।
अन्य राज्य
हेयर ड्रायर चालू करते ही ब्लास्ट, महिला का दोनों हाथ बुरी तरह घायल
बागलकोट। कर्नाटक के बागलकोट जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हेयर ड्रायर के धमाके में एक महिला के हाथों की हथेलियां और उंगलियां बुरी तरह से घायल हो गईं। यह हादसा इल्कल शहर में हुआ, जहां मृतक सैनिक की पत्नी ने अपने पड़ोसी का कूरियर पार्सल लिया था। जब महिला ने हेयर ड्रायर को चालू किया, तो वह धमाके से फट गया और महिला की दोनों हाथों की गंभीर चोटें आईं। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों को मजबूरी में उसके हाथ काटने पड़े।
हेयर ड्रायर में धमका, महिला की उड़ी उंगलियां
बता दें कि इस घटना के बाद महिला को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना 15 नवंबर की है, जिसकी जानकारी बुधवार को सामने आई। पुलिस सूत्रों ने कहा कि घायल महिला की पहचान 37 वर्षीय बसवराजेश्वरी यरनाल के रूप में हुई है, जो पूर्व सैन्यकर्मी पापन्ना यरनाल की पत्नी थी। जिनकी 2017 में जम्मू और कश्मीर में मौत हो गई थी। जांच अधिकारियों के मुताबिक, विस्फोट बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ था। हेयर ड्रायर जैसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए 2 वॉट के विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होती है। जिस स्विच में हेयर ड्रायर को डाला गया, तो उसकी क्षमता इतनी अधिक नहीं थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। विस्फोट की आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी दौड़े और उन्होंने बसवराजेश्वरी की हथेलियां और उंगलियां कटी हुई पाईं। उन्हें तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि शशिकला ने दावा किया कि उन्होंने ऑनलाइन कोई उत्पाद नहीं मंगवाया था
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