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हिमाचल : नदी में बस गिरने से 6 मरे, 29 लापता
कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पंजाब की एक निजी पर्यटक बस सड़क से फिसलकर तेज बहाव वाली पार्वती नदी में जा गिरी। पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गए। बस में सवार 29 यात्री अभी भी लापता हैं। दुर्घटनाग्रस्त बस का अभी तक पता नहीं लग पाया है जिसके कारण उनके बचने की संभावनाएं न के बराबर हैं।
अधिकारियों के मुताबिक दुर्घटना की शिकार हुई बस में 51 यात्री सवार थे, इसीलिए मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। बस में सवार सभी यात्री पंजाब के बरनाला के रहने वाले थे और प्रसिद्ध सिख धर्मस्थल मणिकरन जा रहे थे। पुलिस उपायुक्त राकेश कंवर ने कहा कि बस भुंटर से आठ किलोमीटर दूर भुंटर-मणिकरन मार्ग पर सरसारी गांव में दुर्घटनाग्रस्त हुई।
उन्होंने कहा कि छह शव बाहर निकाल लिए गए हैं और राहत कार्य जोरों पर है। राकेश कंवर ने बताया, “बस का अभी तक कोई पता नहीं चला है। ज्यादातर शव अभी बस में ही फंसे हैं या फिर नदी की तेज धारा में बह गए।” उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। घायलों को राज्य की राजधानी शिमला से 200 किलोमीटर दूर कुल्लू के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरकार ने शवों का पता लगाने के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन समिति (बीबीएमबी) के गोताखोरों को बुलाया है।
राज्य के राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दुर्घटना में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को तलाश अभियान तेज करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने घायलों को सभी संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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