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बिजनेस

ह्युंडई मोटर इंडिया की बिक्री 10 फीसदी बढ़ी

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नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया की वाहन निर्माता कंपनी ह्युंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने गुरुवार को कहा कि सितंबर महीने में उसकी बिक्री साल-दर-साल आधार पर 9.8 फीसदी बढ़ी। आलोच्य महीने में कंपनी ने 56,535 वाहन बेचे, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी ने 51,471 वाहन बेचे थे।

घरेलू बाजार में बिक्री 21.3 फीसदी बढ़कर 42,505 वाहनों की रही, जो एक साल पहले समान अवधि में 35,041 थी।

निर्यात इस दौरान हालांकि 14.6 फीसदी गिरावट के साथ 14,030 वाहनों का हुआ। एक साल पहले की समान अवधि में यह संख्या 16,430 थी।

कंपनी के वरिष्ठ बिक्री एवं विपणन उपाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने कहा, “बिक्री 21.3 फीसदी बढ़कर 42,505 वाहनों की हुई और यह किसी भी एक महीने की अब तक सर्वाधिक बिक्री है।”

उन्होंने कहा कि आधुनिक महंगी श्रेणी के ब्रांड क्रेटा, इलाइट आई20, आई20 एक्टिव और ग्रैंड की अधिक बिक्री बढ़ने से गत 17 साल में किसी भी एक महीने में घरेलू बाजार में सर्वाधिक बिक्री दर्ज की गई।

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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