बिजनेस
ह्युंडई मोटर करेगी 73 अरब डॉलर का निवेश
सियोल| दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी ह्युंडई मोटर समूह ने मंगलवार को कहा कि वह अगले चार साल तक 73 अरब डॉलर (81 हजार अरब वॉन) का निवेश करेगी। समाचार पत्र कोरिया हेराल्ड के मुताबिक, इस निवेश के मकसद के बारे में कंपनी ने कहा कि वह अपने संयंत्रों का सुधार कर दुनिया में अग्रणी स्थान हासिल करना चाहती है।
कंपनी 2018 तक नए संयंत्र निर्माण और पुराने संयंत्रों के विस्तार पर 49,100 अरब वॉन तथा शोध और विकास पर 31,600 अरब वॉन का निवेश करेगी। कंपनी ने कहा कि इस निवेश का मकसद पर्यावरण अनुकूल और स्मार्ट वाहनों के विकास के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी हासिल करना है। इसका बाजार आने वाले समय में काफी बढ़ने वाला है।
कंपनी ने यह भी कहा कि 76 फीसदी निवेश कोरिया में होगा। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 2018 तक हर साल औसत 20,200 अरब वॉन का निवेश करेगी। इससे पहले 2014 में सर्वाधिक 14,900 अरब वॉन का निवेश किया गया था।
निवेश का 85 फीसदी हिस्सा यानी करीब 68,900 अरब वॉन वाहन क्षेत्र पर खर्च होगा। ह्युंडई मोटर कंपनी और किया मोटर्स कारपोरेशन समूह की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी है। समूह ने कहा कि ब्रांड मूल्य बढ़ाने के लिए वह वैश्विक बिजनेस सेंटर निर्माण कार्य में तेजी लाएगा, जिसके लिए दक्षिणी सियोल में 10,550 अरब वॉन मूल्य में एक भूखंड खरीदा गया है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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