बिजनेस
ह्युंडई मोटर ने सभी मॉडलों की कीमतें बढ़ाई
नई दिल्ली| दक्षिण कोरिया की कार निर्माता कंपनी ह्युंडई मोटर ने शनिवार को कहा कि उसने भारत में अपने सभी मॉडलों की कीमतों में 30,000 रुपये तक का इजाफा किया है। कीमतों में यह वृद्धि एक अगस्त से लागू हो जाएगी। कंपनी की इस समय बाजार में सभी श्रेणियों में दस कारें हैं। इसमें इयान, आई10, ग्रैंडआई10, एलिट आई20, एक्टिव आई20, एक्सेंट, वर्ना, इलेंट्रा, सांटा फे और क्रेटा शामिल हैं।
कंपनी में बिक्री और विपणन विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने कहा, “लागत में वृद्धि की वजह से कारों की कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है। अभी तक हम लागत में वृद्धि का भार स्वयं वहन कर रहे थे, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण बाजार परिवेश में अब हम कीमतें बढ़ाने के लिए विवश हैं।”
ह्युंडई मोटर भारत में सबसे बड़ी यात्री कार निर्यातक कंपनियों में से है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी भी है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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