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बिजनेस

हुंडई मोटर का नया ग्रैंड आई-10 पेश

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hyundai-I10 New modelनई दिल्ली। प्रमुख वाहन निर्माता ह्युडई मोटर ने सोमवार को नया 2017 ग्रैड आई10 लांच किया, जिसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल और एक नया 1.2 लीटर का डीजल इंजन लगा है। कंपनी के मुताबिक, नए ग्रैंड आई10 के पेट्रोल संस्करण को 4.58 लाख रुपये और डीजल संस्करण को 5,68 लाख रुपये की एक्स शोरूम (नई दिल्ली) कीमत में लांच किया गया है।

एमएमआईएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वाई. के. कू ने एक बयान में कहा, “भारत और विश्व बाजार में ग्रैंड आई10 की 5.5 लाख से ज्यादा मेक इन इंडिया कार बेची गई है, जो ब्रांड की मजबूत प्रशंसा दिखाती है।”

उन्होंने कहा, “नया ग्रैंड आई10 इस खंड में नए मानक गढ़ेगा। क्योंकि यह ग्राहकों को आधुनिक प्रीमियम ह्युडई का अनुभव प्रदान करेगा।” बयान में आगे कहा गया है, “नया 1.2एल यू2 डीजल इंजन अब बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली है, जो 75 पीएस की शक्ति 4,000 आरपीएम पर सृजित करता है। इसके साथ ही इसकी टॉरकू 1,750-2,250 आरपीएम पर 19.4 केजीएम है।” फिलहाल ह्युडई की विभिन्न खंडों में कारों के 10 मॉडल बाजार में उपलब्ध हैं।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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