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10वीं की छात्रा को स्‍कूल के टॉयलेट में बच्‍ची हुई, सब लोग हैरान

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दिल्ली। यहां के एक सरकारी स्कूल में 10वीं की छात्रा ने बच्ची को जन्म दे दिया। इतनी कम उम्र में उसके बच्‍ची को जन्‍म होने के बाद में पता चला कि वह रेप की शिकार हो रही थी।

आरोपित पड़ोस में रहने वाला 51साल का ऑटो चालक निकला। उसे पुलिस ने अरेस्‍ट कर लिया है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी मिलिंद डुंबरे ने घटनाक्रम की पुष्टि की।

उन्होंने बताया कि अस्पताल में होश आने के बाद किशोरी ने जो बताया, उससे आरोपित ऑटो वाले की करतूत का खुलासा हुआ। आरोपित की धर-पकड़ के लिए एसीपी हुक्मराम के सुपरविजन में पुलिस टीम बनाई गई।

किशोरी की स्कूल में डिलीवरी और पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपित घर से फरार हो गया था। इसे इंस्पेक्टर अनिल चौहान और एसआई प्रियंका की टीम ने अरेस्‍ट कर लिया। उसकी पहचान 51 साल के अब्दुल गफ्फार के तौर पर हुई।

किशोरी ने बीती 20 जुलाई को स्कूल के बाथरूम में बच्ची को जन्म दिया था। बताया जा रहा है कि उस रोज स्कूल में किशोरी का कंपार्टमेंट का एग्जाम था।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपित किशोरी की मासूमियत और नादानी का फायदा उठा रहा था। उसे यौन शोषण के बाद कभी 500 तो कभी 800 रुपये देता था, ताकि वह लालच के चलते उसके चंगुल में फंसी रहे।

इस तरह चार-पांच बार वह रेप कर चुका था। किशोरी ने जब उसे पेट फूला होने और दर्द के बारे में बताया तो उसने उसे गर्भपात की दवा खिला दी। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और स्कूल में ही उसकी डिलीवरी हो गई।

शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि वह किशोरी का 4-5 बार यौन शोषण कर चुका था। किशोरी को अपने चंगुल में रखने के लिए रुपयों का लालच देता था। लड़की को शुरू में अपने प्रेग्नेंट होने का पता नहीं चला। जब पेट फूलने लगा तो आरोपित ने उसे बच्चा गिराने की दवा खिला दी। इसके असर से उसे स्कूल में प्री-मैच्योर डिलिवरी (26 सप्ताह) हो गई।

पुलिस ने बताया कि सबसे हैरानी वाली बात यह है कि बच्ची के परिवारीजनों को भी उसके गर्भवती होने का अंदाजा नहीं लगा। उन्हें लग रहा था कि किसी बीमारी या गैस की वजह से ही किशोरी का पेट फूल रहा है।

स्कूल से उसकी डिलीवरी की खबर मिली तो वह भी हैरान रह गए। नाबालिग मां और नवजात सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

 

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पकिस्तान के वो काले कानून जो आप जानकर हो जाएंगे हैरान

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नई दिल्ली। दुनिया के हर देश में कई अजीबोगरीब कानून होते हैं जो लोगों को हैरान करते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई अजीबोगरीब कानून हैं। इस मामले में पड़ोसी देश पहले नंबर पर है। ऐसे कानूनों की वजह से पाकिस्तान की दुनियाभर में आलोचना भी होती है। अभी कुछ महीने पहले ही एक कानून को लेकर उसकी खूब आलोचना हुई थी।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक अजीबोगरीब विधेयक का प्रस्ताव पेश किया गया था। यह विधेयक पड़ोसी देश के साथ ही दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया था। इस बिल में कहा गया था कि 18 साल की उम्र होने पर लोगों की शादी को अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके अलावा इस कानून को नहीं मानने वालों को सजा का भी प्रावधान है। पाकिस्तानी राजनेताओं का इसके पीछे तर्क है कि इससे सामाजिक बुराइयों और बच्चों से बलात्कार को रोकने में मदद मिलेगी। आईए जानते हैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब कानून के बारे में।

बिना इजाजत नहीं छू सकते हैं फोन

पाकिस्तान में बिना इजाजत किसी का फोन छूना गैरकानूनी माना जाता है। अगर कोई गलती से भी किसी दूसरे का फोन छूता है, तो उसे सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले शख्स को 6 महीने जेल की सजा हो सकती है।

अंग्रेजी अनुवाद है गैरकानूनी

 

पाकिस्तान में आप कुछ शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना गैरकानूनी माना जाता है। यह शब्द हैं अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी। अगर कोई इनका अंग्रेजी अनुवाद करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है।

पढ़ाई की फीस पर लगता है टैक्स

 

पाकिस्तान में पढ़ाई करने पर टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई छात्र पढ़ाई पर 2 लाख से अधिक खर्च करता है, तो उसको पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। शायद इसी डर से पाकिस्तान में लोग कम पढ़ाई करते हैं।

लड़की के साथ रहने पर होती है कार्रवाई

अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जेल की सजा होती है। यहां पर कोई किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। पड़ोसी देश में कानून है कि शादी के पहले लड़का और लड़की एक साथ नहीं सकते हैं।

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