बिजनेस
10 लाख बैंक कर्मचारी 28 फरवरी को करेंगे हड़ताल
चेन्नई। करीब 10 लाख बैंक कर्मी बैंक ऋणों की वसूली, जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, नोटबंदी के बाद नकदी की कमी का निदान करने की मांग को लेकर 28 फरवरी को हड़ताल पर जा रहे हैं। एक शीर्ष यूनियन नेता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाई एसोसिएशन (एआईबीईए) के महासचिव सी. एच. वेंकटचलम ने बताया, पहले तीन यूनियन ने हड़ताल पर जाने का आह्वान किया था, लेकिन अब इसमें सभी 9 बैंक यूनियन शामिल हो गई हैं। इसलिए अब 7 फरवरी की बजाए 28 फरवरी को हड़ताल होगी।
उन्होंने कहा कि सभी 9 यूनियन के करीब 10 लाख बैंककर्मी, जिसमें अधिकारियों लेकर क्लर्क तक शामिल हैं, 28 फरवरी को हड़ताल करेंगे।
जिन तीन यूनियन ने 7 फरवरी को हड़ताल का आह्वान किया था, उनमें एआईबीईए, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईबीओए) और बैंक एंप्लाई फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीईएफआई) शामिल हैं।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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