ऑफ़बीट
12 साल की बच्ची ने लगाई फांसी, चूहे की मौत से थी मायूस
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां 12 साल की एक मासूम बच्ची ने अपने पालतू चूहे की मौत से सदमे में आकर आत्महत्या कर ली।
मौत को गले लगाने से पहले छात्रा ने घर के गार्डन में चूहे के शव को दफनाया। पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद दोपहर में अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। पुलिस के अनुसार, लड़की अपने पालतू चूहे की मौत से सदमें में थी। जिस कारण उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया।
मिली जानकारी के मुताबिक़, सुरभी परिसर में रहने वाली मृतक दिव्यांशी राठौर कक्षा 7वीं में पढ़ती थी। उसके पिता ने बताया कि वह दिव्यांशी पालतू जानवरों को बहुत प्यार करती थी। दो दिन पहले वह एक सफेद चूहा खरीदकर लाए थे। जिसके साथ दिव्यांशी काफी घुल-मिल गई थी। इस बीच शुक्रवार को चूहे की मौत हो गई।
इससे दिव्यांशी का दिल टूट गया और वह स्कूल नहीं गई। उसने अपने पिता को चूहे के शव को फेंकने नहीं दिया। उसने चूहे के लिए अपने घर में ही एक कब्र बनाई और उसे फूलों से सजाया। इसके बाद उसने खुद को कमरे में बंद करके फांसी लगा ली।
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पकिस्तान के वो काले कानून जो आप जानकर हो जाएंगे हैरान
नई दिल्ली। दुनिया के हर देश में कई अजीबोगरीब कानून होते हैं जो लोगों को हैरान करते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई अजीबोगरीब कानून हैं। इस मामले में पड़ोसी देश पहले नंबर पर है। ऐसे कानूनों की वजह से पाकिस्तान की दुनियाभर में आलोचना भी होती है। अभी कुछ महीने पहले ही एक कानून को लेकर उसकी खूब आलोचना हुई थी।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक अजीबोगरीब विधेयक का प्रस्ताव पेश किया गया था। यह विधेयक पड़ोसी देश के साथ ही दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया था। इस बिल में कहा गया था कि 18 साल की उम्र होने पर लोगों की शादी को अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके अलावा इस कानून को नहीं मानने वालों को सजा का भी प्रावधान है। पाकिस्तानी राजनेताओं का इसके पीछे तर्क है कि इससे सामाजिक बुराइयों और बच्चों से बलात्कार को रोकने में मदद मिलेगी। आईए जानते हैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब कानून के बारे में।
बिना इजाजत नहीं छू सकते हैं फोन
पाकिस्तान में बिना इजाजत किसी का फोन छूना गैरकानूनी माना जाता है। अगर कोई गलती से भी किसी दूसरे का फोन छूता है, तो उसे सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले शख्स को 6 महीने जेल की सजा हो सकती है।
अंग्रेजी अनुवाद है गैरकानूनी
पाकिस्तान में आप कुछ शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना गैरकानूनी माना जाता है। यह शब्द हैं अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी। अगर कोई इनका अंग्रेजी अनुवाद करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है।
पढ़ाई की फीस पर लगता है टैक्स
पाकिस्तान में पढ़ाई करने पर टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई छात्र पढ़ाई पर 2 लाख से अधिक खर्च करता है, तो उसको पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। शायद इसी डर से पाकिस्तान में लोग कम पढ़ाई करते हैं।
लड़की के साथ रहने पर होती है कार्रवाई
अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जेल की सजा होती है। यहां पर कोई किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। पड़ोसी देश में कानून है कि शादी के पहले लड़का और लड़की एक साथ नहीं सकते हैं।
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