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हिरण शिकार मामले में सलमान के खिलाफ सुनवाई टली

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हिरण शिकार मामले में सलमान के खिलाफ सुनवाई टली

जोधपुर | वर्ष 1998 के बहुचर्चित हिरण शिकार मामले में बुधवार को सलमान सहित सैफ अली खान और अन्य सितारे राजस्थान की जोधपुर अदालत में पेश नहीं हो सके, इसके कारण सुनवाई शुक्रवार तक टाल दी गई है। कलाकारों ने अदालत में अनुपस्थिति के लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (जोधपुर न्यायालय) ने सलमान, सैफ, नीलम कोठारी, तब्बू और सोनाली बेंद्रे के साथ स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह का बयान दर्ज किया है।

हालांकि, आरोपी की ओर से व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस गणतंत्र दिवस समारोह के कारण उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है।

इस साल राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है।

सैफ, सोनाली और नीलम के वकील के.के. व्यास ने आईएएनएस से कहा कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दलपत सिंह राजपुरोहित ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टाल दी है। दुष्यंत सिंह अदालत में मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान हुई इस घटना के पांच आरोपी हैं।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित दो हिरणों को जोधपुर के पास कंकानी गांव के बाहरी इलाके में मार दिया गया था।

सलमान अवैध हथियारों ले जाने और उनका प्रयोग करने के भी आरोपी थे, लेकिन उन्हें इन आरोपों से बरी कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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