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बिजनेस

आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों की सोमवार को हड़ताल

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आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों की सोमवार को हड़ताल

चेन्नई | आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को हड़ताल पर रहेंगे। वे वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। साथ ही आउटसोर्सिग का विरोध कर रहे हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सी.एच.वेंकटाचलम ने रविवार को बताया, “पिछले तीन दिनों से मुंबई में सुलह के लिए बैठक होती रही, लेकिन संघ (ऑल इंडिया आईडीबीआई इंप्लॉएज एसोसिएशन) के उचित पक्ष के बावजूद आईडीबीआई प्रबंधन ने नकारात्मक रुख अपनाए रखा, जिसकी वजह से समझौता नहीं हो सका। ऐसे में संघ ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया।”

वेंकटाचलम के मुताबिक, “आईडीबीआई बैंक के लगभग 2,000 कर्मचारी-क्लर्क और स्टाफ सोमवार को हड़ताल पर होंगे।”

वेंकटाचलम के मुताबिक, आईडीबीआई बैंक ने संघों के साथ वेतन पर अलग से समझौता किया है और यह उद्योग के वेतन समझौते का हिस्सा नहीं है।

वेंकटाचलम के मुताबिक, वेतन को लेकर आईडीबीआई बैंक प्रबंधन का प्रस्तावा अन्य बैंकों की तुलना में कम है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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