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2019 तक सभी ट्रेनों में होंगे बॉयो टॉयलेट

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नई दिल्ली, 27 दिसम्बर (आईएएनएस)| केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि उसकी योजना 2019 मार्च तक सभी यात्री ट्रेनों में बॉयो टॉयलेट लगाने का कार्य पूरा करने की है।

रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी रेलवे कार्यशालाओं को अनिवार्य रूप से सेवा में उपयोग किए जा रहे कोचों में उनके मरम्मत व सुधार के दौरान बॉयो टॉयलेट लगाने के निर्देश दिया गया है।

मंत्री ने कहा कि मौजूदा उपयोग किए जा रहे कोचों में बॉयोटॉयलेट की रिट्रो फिटिंग सीमित हद तक कोच डिपो में की जा रही है।

उन्होंने कहा, भारतीय रेल के करीब 55 फीसदी यात्री कोच को बॉयो टॉयलेट से लैस कर दिया गया है।

गोहेन ने कहा, स्वच्छ भारत’ की दिशा में बॉयो टॉयलेट एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे ट्रैक साफ रहते हैं।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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