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मुख्य समाचार

26/11 पर पाकिस्तान से जवाबदेही चाहता है अमेरिका

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26/11

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26/11 वाशिंगटन| अमेरिका ने एक बार फिर कहा कि वह मुंबई में 26 नवंबर, 2008 को हुए आतंकवादी हमलों पर पाकिस्तान से जवाबदेही चाहता है, जिसमें 166 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने सोमवार को एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा, “हम इस बात को लेकर बेहद स्पष्ट हैं कि हम मुंबई हमलों के सिलसिले में न्याय तथा जवाबदेही चाहते हैं। इस हमले में जान गंवानेवालों में अमेरिकी नागरिक भी थे।”

उनसे विदेश मंत्री जॉन केरी की हालिया भारत यात्रा के दौरान इस बारे में की गई टिप्पणी के संदर्भ में सवाल किए गए थे। केरी 30 अगस्त को दूसरे भारत-अमेरिका रणनीतिक एवं वाणिज्यिक संवाद में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली में थे।  टोनर ने कहा, “हमने आतंकवाद से मुकाबले के लिए अपनी साझेदारी बढ़ाई है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच खुफिया जानकारी साझा करना भी शामिल है।”

मुंबई हमले को पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तयैबा के 10 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। इनमें से एक आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा गिरफ्तार किया गया था और भारतीय न्याय प्रणाली के तहत फांसी की सजा दी गई। अन्य आतंकावादी घटनास्थल पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए थे। इन हमलों के मुख्य साजिशकर्ता माने जाने वाले जकिउर रहमान लखवी को पाकिस्तान में नौ अप्रैल, 2015 को जमानत दे दी गई।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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