बिजनेस
31 के बाद ब्लॉक हो जाएंगे पीएनबी के डेबिट कार्ड
नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के मायस्त्रो डेबिट कार्ड 31 जुलाई के बाद ब्लॉक हो जाएंगे। बैंक ने यह फैसला ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा के मद्देनजर लिया है।
पीटीआई की खबर के मुताबिक, ग्राहकों को अपने पुराने मायस्त्रो डेबिट कार्ड को नए ईएमवी चिप वाले कार्ड्स से बदलवाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर पुराने कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और सिर्फ नए ईएमवी चिप वाले कार्ड ही काम करेंगे। बैंक इन कार्डों को बदलने के लिए कोई फीस नहीं लेगा। कार्ड बदलने का काम आरबीआई की 2015 में जारी की गई एडवाइजरी को देखते हुए किया जा रहा है।
आरबीआई ने अपनी इस एडवाइजरी में सभी बैंकों को ज्यादा सुरक्षित ईएमवी चिप वाले कार्ड जारी करने को कहा था। कार्ड बदलने के लिए बैंक एसएमएस के जरिए अपने ग्राहकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं।
बैंक ने लगभग 1 लाख ग्राहकों की पहचान की है, जिन्हें अपने कार्ड बदलवाने होंगे। वहीं, पीएनबी के पास लगभग 5.65 करोड़ कार्डधारक होने का अनुमान है। वहीं बैंक के एक अधिकारी ने बताया, “नया फैसला उन ग्राहकों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने एक साल में एक बार भी अपने पुराने मायस्त्रो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है।
नए कार्ड को बनाने में काफी लागत आती है, ऐसे में जिन्होंने सालभर में कोई एक ट्रांजेक्शन भी कार्ड से नहीं की है उन्हें इस फैसले से दूर रखा जाएगा।”
बता दें कि आरबीआई के फैसले के मुताबिक 31 दिसंबर 2018 तक पुराने मैग्नेटिक चिप वाले कार्डों को बदलकर ईएमवी चिप वाले कार्ड जारी करना जरूरी है। वहीं, 31 जनवरी 2016 से ही सभी बैंकों की ओर से नए ईएमवी चिप वाले कार्ड ही जारी करने के निर्देश भी आरबीआई ने दिए थे।
अफसर ने यह भी बताया कि आज ज्यादातर लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा, “युवा आज डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं, 40 साल की उम्र तक के लोग भी कार्ड का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ऐसे में वह कार्ड के इस्तेमाल के तरीकों के बारे में अपने बच्चों से सीख सकते हैं।”
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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