बिजनेस
50 लाख कारें वापस मंगवाएगी फोक्सवैगन
बर्लिन। जर्मनी की कार निर्माता कंपनी फोक्सवैन ने कहा है कि वह उत्सर्जन स्कैंडल में शामिल रहीं 50 लाख तक डीजल कारों को ठीक करने के लिए वापस मंगवाएगी। कंपनी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रभावित कारों के मालिकों से आगामी सप्ताहों और महीनों में संपर्क किया जाएगा और उनकी कारें ठीक करने के लिए वापस मंगवाई जाएंगी।
कंपनी ने कहा है कि इस स्कैंडल का तकनीकी समाधान अक्टूबर में अधिकारियों के सामने पेश किया जाएगा। बयान के मुताबिक, दुनिया भर में समूह की करीब 50 लाख कारों की सर्विस करने की जरूरत है। अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी (ईपीए) ने इस महीने के शुरू में पाया कि फोक्सवैन की डीजल कारें गलत उत्सर्जन आंकड़े देती हैं।
कारों में उत्सर्जन जांच को धोखा देने वाला सॉफ्टवेयर लगाया गया है, जिसे ईपीए डिफीट डिवाइस कहते हैं। जांच के दौरान यह डिवाइस उत्सर्जन नियंत्रण प्रक्रिया को चालू कर देता है, जिससे सीमा से कम उत्सर्जन दिखता है, लेकिन आम परिचालन में डिफीट डिवाइस वाली कारें सीमा से 40 गुना अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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