ऑफ़बीट
मानसून सत्र: कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुआ सातवां दिन, लोकसभा में पेश हुआ मानव तस्करी विधेयक
नई दिल्ली। पूरा देश आज ‘कारगिल विजय दिवस’ मना रहा है और कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारत माता के वीर सपूतों को याद कर रहा है। ‘आज की खबर’ भी कारगिल संघर्ष में शहीद हुए और लड़े सभी जवानों को नमन करता है। गुरुवार को मानसून सत्र के सातवें दिन लोकसभा और राज्यसभा में कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज संसद में सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर अफवाह फैलाने के मुद्दे पर चर्चा होगी। आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पर लोकसभा में बात उठ सकती है।
इस विधेयक में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के मामले में फांसी का प्रावधान है। सत्र के शुरू होते ही आज महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने लोकसभा में मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक को पेश किया।
वहीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने बिहार में बिजली के बिल का मुद्दा उठाते हुए राज्य में बिजली पहुंचाने की काम के बार में जानकारी जाननी चाही। इसके जवाब में केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने कहा कि मीटर खरीदने के लिए भी योजना के तहत राशि दी जा रही और इसकी खामियों को दूर किया जा रहा है।
केंद्र सरकार की खुले में शौच मुक्त योजना पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिह तोमर लोकसभा में सांसदों के प्रश्नों का जवाब दिया।
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पकिस्तान के वो काले कानून जो आप जानकर हो जाएंगे हैरान
नई दिल्ली। दुनिया के हर देश में कई अजीबोगरीब कानून होते हैं जो लोगों को हैरान करते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई अजीबोगरीब कानून हैं। इस मामले में पड़ोसी देश पहले नंबर पर है। ऐसे कानूनों की वजह से पाकिस्तान की दुनियाभर में आलोचना भी होती है। अभी कुछ महीने पहले ही एक कानून को लेकर उसकी खूब आलोचना हुई थी।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक अजीबोगरीब विधेयक का प्रस्ताव पेश किया गया था। यह विधेयक पड़ोसी देश के साथ ही दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया था। इस बिल में कहा गया था कि 18 साल की उम्र होने पर लोगों की शादी को अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके अलावा इस कानून को नहीं मानने वालों को सजा का भी प्रावधान है। पाकिस्तानी राजनेताओं का इसके पीछे तर्क है कि इससे सामाजिक बुराइयों और बच्चों से बलात्कार को रोकने में मदद मिलेगी। आईए जानते हैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब कानून के बारे में।
बिना इजाजत नहीं छू सकते हैं फोन
पाकिस्तान में बिना इजाजत किसी का फोन छूना गैरकानूनी माना जाता है। अगर कोई गलती से भी किसी दूसरे का फोन छूता है, तो उसे सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले शख्स को 6 महीने जेल की सजा हो सकती है।
अंग्रेजी अनुवाद है गैरकानूनी
पाकिस्तान में आप कुछ शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना गैरकानूनी माना जाता है। यह शब्द हैं अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी। अगर कोई इनका अंग्रेजी अनुवाद करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है।
पढ़ाई की फीस पर लगता है टैक्स
पाकिस्तान में पढ़ाई करने पर टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई छात्र पढ़ाई पर 2 लाख से अधिक खर्च करता है, तो उसको पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। शायद इसी डर से पाकिस्तान में लोग कम पढ़ाई करते हैं।
लड़की के साथ रहने पर होती है कार्रवाई
अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जेल की सजा होती है। यहां पर कोई किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। पड़ोसी देश में कानून है कि शादी के पहले लड़का और लड़की एक साथ नहीं सकते हैं।
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