Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

बिजनेस

यूरोपीय संघ में ऑनलाइन शॉपिंग उपभोक्ताओं की पहली पसंद : यूरोस्टेट

Published

on

Loading

ब्रसेल्स| यूरोपीय संघ (ईयू) में ऑनलाइन शॉपिग के चलन में इजाफा हुआ है। अधिक से अधिक उपभोक्ता ऑनलाइन खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। सांख्यिकीय एजेंसी ‘यूरोस्टेट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑनलाइन खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं में से आधे की उम्र 16 से 74 वर्ष के बीच में है। उपभोक्ता इंटरनेट के जरिए विभिन्न तरह की वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं, जिसमें कपड़ों से लेकर किताबें आदि शामिल हैं।

यूरोस्टेट की रिपोर्ट के मुताबिक, ई-ग्राहकों की संख्या आठ साल पहले की तुलना में बढ़कर 2015 में 53 प्रतिशत हो गई है। आठ साल पहले ई-ग्राहकों की संख्या 30 प्रतिशत थी।

ये आंकड़ें स्वागत योग्य हैं, क्योंकि ईयू ने डिजिटल एजेंडे के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर लिया है।

ईयू के 28 देशों के अधिकतर ई-खरीदार ऑनलाइन शॉपिंग से बहुत संतुष्ट हैं। इनमें से 70 प्रतिशत का कहना है कि इन्हें ऑनलाइन खरीदारी में किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। ऑनलाइन खरीदारी में खेलकूद का सामान और कपड़े सर्वाधिक लोकप्रिय सामान हैं।

पश्चिमी और उत्तरी यूरोप में ऑनलाइन खरीदारी का रूझान सर्वाधिक है, जिसमें जर्मनी, लक्जमबर्ग और डेनमार्क प्रमुख हैं। यहां ई-खरीदारों की संख्या 70 प्रतिशत से अधिक है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending