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बालिग होने के बाद सहमति से बनाया गया संबंध, रेप नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

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बालिग होने के बाद सहमति से बनाया गया संबंध, रेप नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट

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bombay high court

नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि अगर कोई शिक्षित और 18 की उम्र से बड़ी लड़की रिलेशनशिप में सहमति से संबंध बनाती है तो रिश्ते खराब होने के बाद वह रेप का आरोप नहीं लगा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यद्यपि समाज में यौन संबंधों को सही नहीं माना जाता है तब भी यदि कोई महिला यौन संबंधों के लिए ‘ना’ नहीं कहती है तो फिर उसे सहमति से बनाया संबंध माना जाएगा। कोर्ट ने एक युवक की गिरफ्तारी से पूर्व जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय यह बात कही। उस याचिका के अनुसार, वह पिछले एक साल से 24 वर्षीय एक युवती के साथ रिलेशनशिप में था। इस दौरान उन दोनों बीच यौन संबंध भी बने। युवक ने युवती से शादी का वादा भी किया था लेकिन साल के अंत में वह अपने वादे से मुकर गया और उन दोनों का रिलेशनशिप टूट गया।

24 वर्षीय युवती ने पूर्व प्रेमी पर लगाया था रेप का आरोप

उसके बाद उस युवती ने अपने पूर्व प्रेमी पर रेप का आरोप लगा दिया। उसने उसके खिलाफ रेप, धोखाधड़ी समेत कई मामलों में केस दर्ज कराया। उसने आरोप लगाया कि रिलेशनशिप के दौरान वह गर्भवती भी हो गई। तब युवक ने उस पर गर्भपात के लिए दबाव डाला। उसने कई बार उस युवक की आर्थिक मदद भी की। गिरफ्तारी के डर से युवक ने हाईकोर्ट की शरण ली। युवती के वकील ने आरोपी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसने शादी का वादा करके युवती से शारीरिक संबंध बनाए, इसलिए इसे रेप माना जाए लेकिन जस्टिस मृदुला भटकर ने युवती की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि इसे रेप नहीं माना जा सकता है। आप शिक्षित हैं, आप यौन संबंध के लिए ना कह सकती थीं लेकिन जब आपने उस समय ना नहीं कहा तो इसे सहमति से बनाया गया संबंध माना जाएगा। जब महिला शिक्षित और परिपक्व है तो वह ना कह सकती है। जब वह हां कहती है तो तब वह आपसी रजामंदी होती है।

 

नेशनल

मानहानि केस में सांसद संजय राउत को मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने सुनाई सजा, 15 दिन की जेल और 25 हजार का जुर्माना

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मुंबई। मानहानि केस में सांसद संजय राउत को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा और 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मेधा सोमैया की अर्जी पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिवसेना सांसद को इस मामले में दोषी पाया।

क्या है पूरा मामला

मामला साल 2022 का है। संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी। मगर संजय राउत द्वारा कोई सबूत नहीं देने पर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सोमैया ने आरोप लगाया कि राउत ने अगले दिन 16 अप्रैल को आरोपों को दोहराते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंटरव्यू दिया। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में अदालत को राउत के इंटरव्यू की वीडियो क्लिप सौंपी। सोमैया ने कहा कि आरोपों को प्रमुख समाचार चैनलों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई।

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