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बालिग होने के बाद सहमति से बनाया गया संबंध, रेप नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

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बालिग होने के बाद सहमति से बनाया गया संबंध, रेप नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट

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bombay high court

नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि अगर कोई शिक्षित और 18 की उम्र से बड़ी लड़की रिलेशनशिप में सहमति से संबंध बनाती है तो रिश्ते खराब होने के बाद वह रेप का आरोप नहीं लगा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यद्यपि समाज में यौन संबंधों को सही नहीं माना जाता है तब भी यदि कोई महिला यौन संबंधों के लिए ‘ना’ नहीं कहती है तो फिर उसे सहमति से बनाया संबंध माना जाएगा। कोर्ट ने एक युवक की गिरफ्तारी से पूर्व जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय यह बात कही। उस याचिका के अनुसार, वह पिछले एक साल से 24 वर्षीय एक युवती के साथ रिलेशनशिप में था। इस दौरान उन दोनों बीच यौन संबंध भी बने। युवक ने युवती से शादी का वादा भी किया था लेकिन साल के अंत में वह अपने वादे से मुकर गया और उन दोनों का रिलेशनशिप टूट गया।

24 वर्षीय युवती ने पूर्व प्रेमी पर लगाया था रेप का आरोप

उसके बाद उस युवती ने अपने पूर्व प्रेमी पर रेप का आरोप लगा दिया। उसने उसके खिलाफ रेप, धोखाधड़ी समेत कई मामलों में केस दर्ज कराया। उसने आरोप लगाया कि रिलेशनशिप के दौरान वह गर्भवती भी हो गई। तब युवक ने उस पर गर्भपात के लिए दबाव डाला। उसने कई बार उस युवक की आर्थिक मदद भी की। गिरफ्तारी के डर से युवक ने हाईकोर्ट की शरण ली। युवती के वकील ने आरोपी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसने शादी का वादा करके युवती से शारीरिक संबंध बनाए, इसलिए इसे रेप माना जाए लेकिन जस्टिस मृदुला भटकर ने युवती की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि इसे रेप नहीं माना जा सकता है। आप शिक्षित हैं, आप यौन संबंध के लिए ना कह सकती थीं लेकिन जब आपने उस समय ना नहीं कहा तो इसे सहमति से बनाया गया संबंध माना जाएगा। जब महिला शिक्षित और परिपक्व है तो वह ना कह सकती है। जब वह हां कहती है तो तब वह आपसी रजामंदी होती है।

 

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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला, 38 लोगों की मौत

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पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 38 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के डाउन कुर्रम इलाके में एक पैसेंजर वैन पर हुआ है। हमले में एक पुलिस अधिकारी और महिलाओं समेत दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने शिया मुस्लिम नागरिकों को ले जा रहे यात्री वाहनों पर गोलीबारी की है। यह क्षेत्र में हाल के वर्षों में इस तरह का सबसे घातक हमला है। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 38 लोगों की मौत हुई है. पैसेंजर वैन जैसे ही लोअर कुर्रम के ओचुट काली और मंदुरी के पास से गुजरी, वहां पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने वैन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. पैसेंजर वैन पाराचिनार से पेशावर जा रही थी। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी डॉन के मुताबिक तहसील मुख्यालय अस्पताल अलीजई के अधिकारी डॉ. ग़यूर हुसैन ने हमले की पुष्टि की है.

शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच तनाव 

अफगानिस्तान की सीमा से लगे कबायली इलाके में भूमि विवाद को लेकर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है। किसी भी समूह ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। जानकारी के मुताबिक “यात्री वाहनों के दो काफिले थे, एक पेशावर से पाराचिनार और दूसरा पाराचिनार से पेशावर यात्रियों को ले जा रहा था, तभी हथियारबंद लोगों ने उन पर गोलीबारी की।” चौधरी ने बताया कि उनके रिश्तेदार काफिले में पेशावर से यात्रा कर रहे थे।

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