Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

बिजनेस

इंफोसिस का शुद्ध लाभ 2015-16 में 9.4 फीसदी बढ़ा

Published

on

इंफोसिस का शुद्ध लाभ 2015-16 में 9.4 फीसदी बढ़ा

Loading

इंफोसिस का शुद्ध लाभ 2015-16 में 9.4 फीसदी बढ़ा

बेंगलुरू| प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी इंफोसिस ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय लेखापरीक्षा मानक के मुताबिक 2015-16 में उसका शुद्ध लाभ साल-दर-साल आधार पर 9.4 फीसदी अधिक 13,491 करोड़ रुपये रहा। बंबई स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल नियामकीय सूचना में कंपनी ने कहा कि उसकी समेकित आय इस दौरान साल-दर-साल आधार पर 17.1 फीसदी बढ़कर 62,441 करोड़ रुपये रही।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिग मानक (आईएफआरएस) के तहत 2015-16 में शुद्ध लाभ 1.9 फीसदी बढ़कर 2.052 अरब डॉलर रहा और आय 9.1 फीसदी बढ़कर 9.501 अरब डॉलर रही।

2015-16 की चौथी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ भारतीय लेखापरीक्षा मानक के मुताबिक साल-दर-साल आधार पर 16 फीसदी अधिक 3,597 करोड़ रुपये रहा। वहीं, उसकी समेकित आय चौथी तिमाही में साल-दर-साल आधार पर 23.4 फीसदी बढ़कर 16,550 करोड़ रुपये रही। जनवरी-मार्च तिमाही में आईएफआरएस के तहत शुद्ध लाभ सात फीसदी बढ़कर 53.3 करोड़ डॉलर रहा और आय 13.3 फीसदी बढ़कर 244.6 करोड़ डॉलर रही।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending