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काबुल आत्मघाती बम विस्फोट में 28 की मौत, 327 घायल
काबुल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय के पास मंगलवार को हुए आत्मघाती बम विस्फोट में 28 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए। काबुल पुलिस प्रमुख अब्दुल रहमान राहिनी ने मृतकों की संख्या 28 बताई। उनका कहना है कि मृतकों में अधिकांश स्थानीय नागरिक हैं। विस्फोट के बाद तालिबान आतंकवादियों ने गोलीबारी भी की। अधिकारियों ने बताया कि यह विस्फोट वीआईपी की सुरक्षा में तैनात खुफिया सेवा इकाई के जवानों को निशाना बनाकर किया गया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, बंदूकधारी इकाई के अंदर प्रवेश करने में सफल रहे थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के मीडिया विभाग के प्रमुख इस्माइल कावोसी ने कहा कि इस हमले में 327 लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ‘टोलो न्यूज’ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षाबलों ने क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया। विस्फोट के बाद क्षेत्र में भारी गोलीबारी लगभग दो घंटे तक होती रही।
खुफिया इकाई परिसर पुल-ए-महमूद खान क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय के पास स्थित है। अधिकारियों का कहना है कि देर सुबह तक सुरक्षाबल स्थिति को नियंत्रित करने में सफल रहे। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने हमले की निंदा करते हुए इसे आतंकवादी हमला बताया। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, इस तरह के हमलों से लड़ाकों द्वारा सुरक्षाबलों का सामना करने की क्षमता का पता चलता है। आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता सेदिक सिद्दीकी ने कहा कि सुरक्षाबलों ने एक हमलावर को मार गिराया। घटनास्थल पर मौजूद टोलो न्यूज के संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र में विशेष सुरक्षाबल तैनात हैं और अब स्थिति नियंत्रण में है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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