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पुणे : निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरने से 10 की मौत
पुणे| महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार को एक निर्माणाधीन इमारत की स्लैब गिरने से 10 मजदूरों की मौत हो गई और तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक, प्राइड पर्पल कंस्ट्रक्शन की निर्माणाधीन इमारत के 14वीं मंजिल पर काम चल रहा था। इस दौरान वहां स्लैब गिर गया, जिसके चलते हादसा हुआ।
पुणे के बाड़ेवाली इलाके में यह इमारत बन रही है, जिसमें 13 मजदूर काम रहे थे, वहीं स्लैब गिरने से आठ मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई।
पुणे के मेयर प्रशांत जगताप ने बताया, “हमने इस घटना को गंभीरता से लिया है। अब हमने ऐसे सभी निर्माण स्थलों का पता लगाने के लिए निरीक्षण का आदेश दिया है।”
इस बात की जानकारी नहीं है कि काम कर रहे मजदूरों ने सुरक्षा उपकरण पहने थे या नहीं।
इस बीच, पुलिस इस हादसे की जांच के लिए इमारत के मालिकों और ठेकेदार से पूछताछ कर रही है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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