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मुख्य समाचार

कश्मीर : ताजा हिंसा में पांच की मौत

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हिंसा

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 हिंसाश्रीनगर| कश्मीर घाटी में मंगलवार को भड़की ताजा हिंसा में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में पांच प्रदर्शनकारी मारे गए। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से अशांत कश्मीर में मरने वालों की संख्या 65 तक पहुंच गई है। एक पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि बुडगाम जिले में चार और अनंतनाग में एक प्रदर्शनकारी मारा गया।

अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनकारी भारत विरोधी और आजादी समर्थक नारे लगा रहे थे। वे मध्य कश्मीर में यहां से करीब 30 किलोमीटर दूर बुडगाम के अरिपंथन गांव में सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंक रहे थे।

सुरक्षा बलों ने स्थिति को काबू में करने के लिए गोलीबारी शुरू की। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और तीन अन्य की अस्पताल में मौत हुई। दर्जन भर से ज्यादा लोग घटना में घायल हो गए।

यहां से करीब 60 किलोमीटर दूर दक्षिण के अनंतनाग जिले के लरकीपोरा गांव में बेकाबू भीड़ पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी में एक नागरिक मारा गया। भीड़ पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर पत्थर फेंक रही थी।

करीब दर्जन भर प्रदर्शनकारी हिंसा में घायल हो गए। पांच हफ्ते से ज्यादा समय से चल रही इन घटनाओं ने कश्मीर घाटी को हिलाकर रख दिया है।

घाटी करीब 39 दिनों से अलगाववादियों के बंद और कर्फ्यू में उबल रही है।

पुलिस ने कहा कि कर्फ्यू और प्रतिबंध घाटी के दस जिलों में जारी रहेंगे। अलगाववादियों ने पहले ही 18 अगस्त तक के लिए अपने प्रदर्शन और बंद को बढ़ा दिया है।

सभी शैक्षिक संस्थान, दुकानें, सावर्जनिक परिवहन और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान 9 जुलाई से (बुरहान वानी के मारे जाने के एक दिन बाद से) बंद हैं।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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