मुख्य समाचार
मेरी सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाई : केजरीवाल
नई दिल्ली | दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति की शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी के नेता ने अपने गणतंत्र दिवस संबोधन में कहा कि उनकी सरकार के पहले बजट में शिक्षा के लिए आवंटन को दोगुना कर दिया गया और स्वास्थ्य बजट में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार समेत देश की सभी सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का फैसला करती हैं तो देश का त्वरित विकास होगा।
केजरीवाल ने कहा, “अगर बच्चे सही तरह से शिक्षित किए जाते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे भारत को गौरवान्वित करेंगे।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब फरवरी, 2015 में उन्होंने पदभार ग्रहण किया तो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ताहाल थी। लोग छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी सफदरजंग अस्पताल और एम्स जाते थे।
उन्होंने कहा, “विगत दो वर्षो में हमने राष्ट्रीय राजधानी के कई क्षेत्रों में मोहल्ला क्लीनिक खोले, जहां मुफ्त में चिकित्सकीय देखभाल की जा रही है। हम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान दे रहे हैं।”
केजरीवाल ने कहा, “आने वाले साल में हमारे पास 1000 मोहल्ला क्लीनिक होंगे और कोई भी उसे 2-3 किलोमीटर के दायरे में खोज पाएगा।”
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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