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बिहार : अदालत ने 5 नक्सलियों को मौत की सजा सुनाई

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मुंगेर, 25 मई (आईएएनएस)| लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सली हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के दो जवानों की हत्या के मामले में बिहार के मुंगेर जिले की एक अदालत ने गुरुवार को पांच नक्सलियों को मौत की सजा सुनाई। म्ांुगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति स्वरूप ने खड़गपुर थाना कांड संख्या 83/14 के तहत सीआरपीएफ के दो जवानों की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए पांच नक्सलियों को दोषी पाया और सभी को मौत की सजा सुनाई।

सहायक लोक अभियोजक सुशील कुमार ने बताया कि अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर खड़गपुर थाना क्षेत्र के विपिन मंडल, अधिकलाल पंडित, लक्ष्मीपुर थाना के रत्तू कोड़ा एवं लखीसराय जिले के कजरा थानाक्षेत्र के बानो कोड़ा एवं मन्नू कोड़ा को इस मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई।

वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान 10 अप्रैल की सुबह गंगटा-लक्ष्मीपुर मार्ग पर सवालाख गांव के समीप चुनाव कराने जा रहे सीआरपीएफ के एक वाहन को नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर उड़ा दिया था और गोलीबारी की थी। इस घटना में सीआरपीएफ के दो जवान सोने गोड़ा और रवीन्द्र राय शहीद हो गए थे, जबकि 10 जवान घायल हुए थे।

इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को 29 अक्टूबर, 2014 को गिरफ्तार किया था।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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