ऑफ़बीट
5 साल की बच्ची ने बार्बी डॉल से बयां की रेप की कहानी
मासूम से रेप के दोषी युवक को 5 साल की सजा
नई दिल्ली। एक 5 साल की बच्ची से रेप की आपबीती जानना बेहद मुश्किल होता है। और बच्ची के लिए भी अपनी दरिंदगी बता पाना भी बेहद कठिन होता है। इस मुश्किल से निपटने के लिए दिल्ली की निचली कोर्ट ने अनूठा तरीका निकाला है। उसे गुड़िया (बार्बी डॉल) दी गई तो बच्ची ने अपनी गुड़िया के प्राइवेट पार्ट को छूकर जज को सच्चाई बताई।
इस नई और अनूठी तकनीक की हाईकोर्ट ने भी प्रशंसा की और निचली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दोषी की अपील खारिज कर दी। बता दें कि नई दिल्ली की रोहिणी की कोर्ट ने दोषी हनी (23) को पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी।
आपकी गुड़िया के साथ हुआ
जज एसपी गर्ग ने आदेश में कहा कि बच्ची ने अपनी गुड़िया के निजी अंगों को हाथ लगाते हुए स्पष्टता के साथ बताया है कि उसके साथ दोषी ने क्या किया था। बच्ची की गवाही पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है।
पेश मामले में समाज में बदनामी के डर से माता-पिता ने बच्ची की मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया था। इसी का फायदा उठाते हुए दोषी ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका में कहा कि बच्ची के साथ किसी प्रकार की जोर-जबरदस्ती नहीं की गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर नाखून के निशान नहीं मिले हैं।
आरोपित के वकील के तर्कों को खारिज करते हुए जज ने कहा कि नाखून के निशान नहीं मिलने का यह कतई मतलब नहीं है कि बच्ची के साथ यह वारदात नहीं हुई है। बच्ची को बचाव पक्ष के वकील के भद्दे, घटिया, शर्मसार तथा अपमानित करने वाले सवालों से बचाने के लिए ही गुड़िया दी गई थी।
जज के पूछने पर कि जो कुछ आपकी गुड़िया के साथ हुआ, क्या ऐसा ही आपके साथ भी आरोपित ने किया, तो बच्ची ने हां में जवाब दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि पांच साल की एक बच्ची से आप इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं। बच्ची के बयान को महज इस तर्क पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उसके प्राइवेट अंगों पर दोषी के नाखून के निशान नहीं मिले थे।
क्या है मामला
बाहरी दिल्ली स्थित नरेला इलाके में रहने वाली पीड़िता जुलाई 2014 को वारदात के दिन सुबह अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी। तभी 23 साल का आरोपी हनी उनके पास आया। बच्ची के भाई को 10 रुपए देकर उसे चॉकलेट लेने भेज दिया और बच्ची को अपने साथ ले गया। इसके बाद रेप का शिकार बनाया। वारदात करने के बाद वह बच्ची को घर के पास छोड़कर फरार हो गया। घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो गई थी, जिससे वह पकड़ा गया।
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पकिस्तान के वो काले कानून जो आप जानकर हो जाएंगे हैरान
नई दिल्ली। दुनिया के हर देश में कई अजीबोगरीब कानून होते हैं जो लोगों को हैरान करते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई अजीबोगरीब कानून हैं। इस मामले में पड़ोसी देश पहले नंबर पर है। ऐसे कानूनों की वजह से पाकिस्तान की दुनियाभर में आलोचना भी होती है। अभी कुछ महीने पहले ही एक कानून को लेकर उसकी खूब आलोचना हुई थी।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक अजीबोगरीब विधेयक का प्रस्ताव पेश किया गया था। यह विधेयक पड़ोसी देश के साथ ही दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया था। इस बिल में कहा गया था कि 18 साल की उम्र होने पर लोगों की शादी को अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके अलावा इस कानून को नहीं मानने वालों को सजा का भी प्रावधान है। पाकिस्तानी राजनेताओं का इसके पीछे तर्क है कि इससे सामाजिक बुराइयों और बच्चों से बलात्कार को रोकने में मदद मिलेगी। आईए जानते हैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब कानून के बारे में।
बिना इजाजत नहीं छू सकते हैं फोन
पाकिस्तान में बिना इजाजत किसी का फोन छूना गैरकानूनी माना जाता है। अगर कोई गलती से भी किसी दूसरे का फोन छूता है, तो उसे सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले शख्स को 6 महीने जेल की सजा हो सकती है।
अंग्रेजी अनुवाद है गैरकानूनी
पाकिस्तान में आप कुछ शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना गैरकानूनी माना जाता है। यह शब्द हैं अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी। अगर कोई इनका अंग्रेजी अनुवाद करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है।
पढ़ाई की फीस पर लगता है टैक्स
पाकिस्तान में पढ़ाई करने पर टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई छात्र पढ़ाई पर 2 लाख से अधिक खर्च करता है, तो उसको पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। शायद इसी डर से पाकिस्तान में लोग कम पढ़ाई करते हैं।
लड़की के साथ रहने पर होती है कार्रवाई
अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जेल की सजा होती है। यहां पर कोई किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। पड़ोसी देश में कानून है कि शादी के पहले लड़का और लड़की एक साथ नहीं सकते हैं।
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