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पेड न्‍यूज : एमपी में विधायक नरोत्तम मिश्रा पद से अयोग्‍य घोषित

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नरोत्तम मिश्रा, विधायक पद, पेड न्यूज, चुनाव आयोग

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पेड न्‍यूज मामले में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली। पेड न्यूज के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा को विधायक पद से अयोग्य करार दिया है। नरोत्‍तम मिश्रा पर आरोप था कि उन्होंने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दिखाया था।

यह मामला काफी वक्त से अटका पड़ा था, जिस पर शनिवार को चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया। पेड न्यूज के किसी मामले में चुनाव आयोग की ओर से की गई यह अब तक की पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ के मुताबिक, चुनाव आयोग ने मिश्रा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं। फिलहाल उनके पास जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा है।

चुनाव आयोग के फैसले के बाद मिश्रा अगले तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मिश्रा दतिया से विधायक चुनकर आते हैं और उनकी प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल के बड़े नेताओं में की जाती है।

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