ऑफ़बीट
अब सब्जीवाले और ठेलावाले करेंगे अपराधों का पर्दाफाश
आगरा। लूट, हत्या, डकैती, चोरी जैसी आपराधिक वारदातों से परेशान आगरा जोन की पुलिस अब अपना मुखबिर तंत्र मजबूत बनाएगी। इसके लिए वह सब्जीवालों, ठेलवालों को पुलिस मित्र बनाएगी। उनकी सूचनाओं के आधार पर पुलिस केस का खुलासा करेगी। यह फैसला आईजी जोन आगरा अशोक जैन ने लिया है।
बता दें कि मुखबिर तंत्र मजबूत करने के लिए ही पुलिस ने जनता के बीच से लोगों को स्पेशल पुलिस ऑफीसर (एसपीओ) कार्ड जारी किए थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ये कार्ड पुलिस ने अपने खास लोगों को दिए थे।
लोगों ने एसपीओ कार्ड लेकर उसका दुरुपयोग शुरू कर दिया और मुखबिरी के नाम पर भी कुछ नहीं किया। इससे न तो वारदातें खुलीं और दुरुपयोग से पुलिस का सिरदर्द बढ़ा सो अलग।
इसी को ध्यान में रखते हुए आईजी जोन आगरा अशोक जैन ने निर्णय लिया है कि अब ऐसे लोगों को पुलिस मित्र बनाएगी, जिन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है और जो जानकारी का मजबूत सोर्स हो सकते हैं। मसलन सब्जीवाले, ठेलवाले और खोमचेवाले। इनके लिए 150 कार्ड जारी किए
गए हैं।
पुलिस को लोग सूचना देने से डरते हैं
पुलिस को सूचना देने से आम जनता डरती है क्योंकि सूचना देने वाले के प्रति पुलिस का रवैया सहयोगात्मक नहीं होकर उत्पीड़न वाला होता है। सूचना देने वाले को ही बार-बार थाने बुलाया जाता था और घंटों बैठाकर उसका समय बर्बाद करा दिया जाता है। योगी सरकार ने बेहतर पुलिसिंग पर ध्यान देना शुरू किया है। पुलिस मित्र योजना इसके तहत की गई पहल है।
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पकिस्तान के वो काले कानून जो आप जानकर हो जाएंगे हैरान
नई दिल्ली। दुनिया के हर देश में कई अजीबोगरीब कानून होते हैं जो लोगों को हैरान करते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई अजीबोगरीब कानून हैं। इस मामले में पड़ोसी देश पहले नंबर पर है। ऐसे कानूनों की वजह से पाकिस्तान की दुनियाभर में आलोचना भी होती है। अभी कुछ महीने पहले ही एक कानून को लेकर उसकी खूब आलोचना हुई थी।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक अजीबोगरीब विधेयक का प्रस्ताव पेश किया गया था। यह विधेयक पड़ोसी देश के साथ ही दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया था। इस बिल में कहा गया था कि 18 साल की उम्र होने पर लोगों की शादी को अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके अलावा इस कानून को नहीं मानने वालों को सजा का भी प्रावधान है। पाकिस्तानी राजनेताओं का इसके पीछे तर्क है कि इससे सामाजिक बुराइयों और बच्चों से बलात्कार को रोकने में मदद मिलेगी। आईए जानते हैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब कानून के बारे में।
बिना इजाजत नहीं छू सकते हैं फोन
पाकिस्तान में बिना इजाजत किसी का फोन छूना गैरकानूनी माना जाता है। अगर कोई गलती से भी किसी दूसरे का फोन छूता है, तो उसे सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले शख्स को 6 महीने जेल की सजा हो सकती है।
अंग्रेजी अनुवाद है गैरकानूनी
पाकिस्तान में आप कुछ शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना गैरकानूनी माना जाता है। यह शब्द हैं अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी। अगर कोई इनका अंग्रेजी अनुवाद करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है।
पढ़ाई की फीस पर लगता है टैक्स
पाकिस्तान में पढ़ाई करने पर टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई छात्र पढ़ाई पर 2 लाख से अधिक खर्च करता है, तो उसको पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। शायद इसी डर से पाकिस्तान में लोग कम पढ़ाई करते हैं।
लड़की के साथ रहने पर होती है कार्रवाई
अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जेल की सजा होती है। यहां पर कोई किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। पड़ोसी देश में कानून है कि शादी के पहले लड़का और लड़की एक साथ नहीं सकते हैं।
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