मुख्य समाचार
मैं चाहता हूं सच सामने आएः मुकुल रॉय
कोलकाता| तृणमूल कांग्रेस के महासचिव मुकुल रॉय से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को शारदा चिट फंड मामले में तकरीबन साढ़े चार घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद मुकुल रॉय ने कहा कि वह चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए और जांच सही दिशा में चले।
दोपहर में सीबीआई के दफ्तर से बाहर आने के बाद रॉय ने संवाददाताओं से कहा, “सचाई सामने आने दीजिए। मामले की जांच सही दिशा में चले।” पूर्व रेलमंत्री ने वादा किया कि सीबीआई जब भी उन्हें बुलाएगी वे जांच एजेंसी के दफ्तर आएंगे और जांचकर्ताओं से बातचीत करेंगे।
उन्होंने कहा, “मैंने जांच एजेंसी से सच सामने लाने के लिए कहा है। अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो वे मुझे किसी भी समय बुला सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं।” रॉय ने दोहराया है कि शुरू से ही वह कह रहे हैं कि वह जांच में शामिल होने के लिए और सीबीआई को सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने कहा, “पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि मामले की जांच कर रही एजेंसी मुझे जब भी बुलाएगी, मैं जांच में शामिल हो जाऊंगा और सहयोग करूंगा। यहां तक कि आज सुबह भी मैंने कहा था कि मैं लोगों के लिए जांच एजेंसी के पास जा रहा हूं।” रॉय ने कहा कि वह सुबह ठीक 10.30 बजे जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंच गए थे, और जांचकर्ताओं से बातचीत की थी।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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