बिजनेस
सिस्को ने स्प्रिंगपाथ को 32 करोड़ डॉलर में खरीदा
सैन फ्रांसिसको, 22 अगस्त (आईएएनएस)| अपने ग्राहकों को अगली पीढ़ी के डेटा केंद्र नवाचार मुहैया कराने के लिए वैश्विक नेटवर्किं ग कंपनी सिस्को ने कैलिफरेनिया की प्रमुख हाइपरकनवर्जेन्स सॉफ्टवेयर कंपनी स्प्रिंगपाथ का 32 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया है जो कि एक नकद सौदा है। स्प्रिंगपाथ ने हाइपरकनवर्जेन्स के लिए डिजाइन किया गया एक वितरित फाइल सिस्टम विकसित किया है, जो सर्वर-आधारित स्टोरेज प्रणालियों को सक्षम बनाता है।
दोनों कंपनियों ने साल 2016 की शुरुआत में हाइपरफ्लेक्स लांच किया था, जो उद्योग का पहला पूरी तरह से एकीकृत हाइपरकनवर्जेन्स इंफ्रास्ट्रकचर प्रणाली है।
सिस्को के उपाध्यक्ष (कॉरपोरेट बिजनेस डेवलपमेंट) रोब सालवाग्नो ने कहा, यह अधिग्रहण हमारे डेटा सेंटर पोर्टफोलियो के लिए काफी सार्थक है और अधिक सॉफ्टवेयर-केंद्रित समाधान प्रदान करने के लिए हमारे समग्र संक्रमण के साथ मेल खाता है।
सिस्को का यह सौदा वित्तवर्ष 2018 की पहली तिमाही के दौरान पूरा होने की उम्मीद है।
सालवाग्नो ने कहा, स्प्रिंगपाथ की फाइल सिस्टम प्रौद्योगिकी खासतौर से हापिरकनवर्जेन्स के लिए तैयार किया गया है, जिसके बारे में हमारा मानना है कि यह इस तेजी से बढ़ते खंड में टिकाऊ विशेषज्ञता प्रदान करेगा।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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