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उप्र पुलिस ने आतंकवाद का डटकर सामना किया : सुलखान सिंह
लखनऊ, 29 सितम्बर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुलखान सिंह ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें उप्र पुलिस का मुखिया बनने पर गर्व है। उन्होंने हर चुनौती और आतंकवाद का डटकर सामना किया है।
डीजीपी सुलखान सिंह 30 सितंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित अपने विदाई परेड का निरीक्षण किया।
शुक्रवार को आयोजित अपने विदाई समारोह में डीजीपी सुलखान सिंह ने कहा कि यूपी पुलिस उत्कृष्ट पुलिसबल है। उन्होंने इस उत्कृष्ट परेड के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को बधाई दी।
उन्होंने कहा, यूपी पुलिस ने हर चुनौती का सामना किया है। 1990 से 1993 के बीच आतंकवाद का समय था। उस समय यूपी पुलिस ने आतंकवाद का भी डटकर मुकाबला किया। मुझे ऐसे बल का मुखिया बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कोई भी अधिकारी तभी कामयाब हो सकता है जब उसके अधीनस्थ अधिकारी उसका साथ दें।
उन्होंने कहा कि 33 साल की सेवा में आप सबका बहुत सहयोग मिला। अपने विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने वर्दी से लेकर हमारी छवि बनाने में बड़ा सहयोग दिया।
गौरतलब है कि सुलखान सिंह के सेवा विस्तार के लिए उप्र सरकार दो दिन पहले केंद्र सरकार को सिफारिश भेज चुकी है। यह पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। गुरुवार की शाम तक इस पर निर्णय नहीं हुआ है।
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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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