बिजनेस
आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी 24-25 अक्टूबर को हड़ताल पर
चेन्नई, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)| अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) का कहना है कि आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी लंबे समय से लंबित पड़े वेतन संशोधन की मांग को लेकर लगातार दो दिनों तक हड़ताल पर रहेंगे। यह हड़ताल 24 से 25 अक्टूबर तक रहेगी।
आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों का एक नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 के बीच की अवधि के वेतन में संशोधन अन्य सभी बैंकों के निपटारे के अनुरूप लंबित है।
अन्य बैंकों के मामले में मई 2015 में न सिर्फ वेतन संशोधन हुआ, बल्कि एक नवंबर 2017 से वेतन में होने वाले अगले संशोधन पर भी चर्चा जारी है।
एआईबीईए ने जारी बयान में कहा, लेकिन यह बहुत निंदनीय और अफसोसजनक है कि आईडीबीआई का प्रबंधन इस मुद्दे पर देरी कर रहा है।
एआईबीईए के मुताबिक, आईडीबीआई बैंक की उसकी इकाईयों – अखिल भारतीय आईडीबीआई अधिकारी संघ और अखिल भारतीय आईडीबीआई कर्मचारी संघ ने अक्टूबर में दो दिनों के लिए हड़ताल करने का फैसला किया है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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