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बिजनेस

अब आपके साथ आपके पालतू जानवरों को भी पहचानेगा गूगल का ये फीचर

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सैन फ्रांसिस्को| फोटो शेयरिंग और स्टोरेज सेवा गूगल फोटो ने एक नया फीचर शुरू किया है, जो यूजर के पालतू कुत्तों/बिल्लियों की पहचान कर सकता है। इससे पहले गूगल फोटो केवल मनुष्यों की पहचान करने में सक्षम था। गूगल ने सोमवार देर रात एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, इसे ज्यादातर देशों में आज जारी किया जा रहा है।

इससे आप लोगों के साथ अब अपने कुत्तों और बिल्लियों के फोटो को समूहीकृत कर पाएंगे, आप उन्हें उनके नाम का लेबल लगा सकते हैं, ताकि सर्च में उन्हें तुरंत ढूंढा जा सके। या फिर आप अपने पालतू जानवर के साथ खुद की फोटो को बडी़ आसानी से ढूंढ सकेंगे।

ब्लॉग पोस्ट में आगे कहा गया कि इससे अब अपने पालतू जानवरों का एलबम, मूवीज या फोटो बुक बनाना आसान होगा।

कंपनी के सोशल नेटवर्क गूगल प्लस से अलग कर गूगल फोटो सेवा की घोषणा साल 2015 के मई में की गई थी।

गूगल फोटो यूजर्स को 16 मेगापिक्सल के फोटो तथा 1080 पी रेजोल्यूशन वाले वीडियो की असीमित स्टोरेज की सुविधा प्रदान करता है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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