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भारत शांति, स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध : राष्ट्रपति
जोधपुर | राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को कहा कि भारत शांति और स्थिरता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और इसके लिए प्रभावी शक्ति संतुलन और मजबूत रक्षा बल आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने जोधपुर में भारतीय वायुसेना की 31 स्क्वोड्रन और 116 हेलीकॉप्टर इकाई को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान करने के बाद कहा, “ऐसे समय में जब देश आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान के लिए चौतरफा प्रयास कर रहा है, हम रक्षा क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने को लेकर एकाग्र हैं, जो हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करती है।”
राष्ट्रपति ने कहा, “भारत शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और इसके लिए हमें प्रभावी शक्ति संतुलन और मजबूत रक्षा बल की आवश्यकता है।” उन्होंने आगे कहा, “इस तरह, राष्ट्र के विकास की राह पर बलपूर्वक प्रगति की राह पर आगे बढ़ने का विश्वास सराहनीय है, जो सशस्त्र बलों से प्रेरित है।” मुखर्जी ने कहा, “भारतीय वायुसेना आकाश से रक्षा एवं राष्ट्र की संप्रभुता बचाए रखने की अपनी भूमिका तत्परता से निभा रही है। साथ ही इसने प्राकृतिक आपदा के दौरान भी नागरिकों को सहायता पहुंचाई है।” उन्होंने यह भी कहा, “वायुसेना के लड़ाकों का संयम और दृढ़ता प्रोत्साहन का एक बड़ा स्रोत है और राष्ट्र के लिए गर्व का एक विषय है।”
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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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