मुख्य समाचार
पाकिस्तान : गिरजाघर हमले की घटना पर मामले दर्ज
इस्लामाबाद| पाकिस्तान की पुलिस ने लाहौर के दो गिरजाघरों पर हुए बम हमले की घटनाओं पर सोमवार को मामले दर्ज किए, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और 70 अन्य घायल हो गए। समाचार पत्र ‘डॉन’ की वेबसाइट के अनुसार, पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 302, धारा 109 और धारा 324 के तहत तथा आतंकवाद रोधी अधिनियम (एटीए) की धारा सात के तहत निश्तार कॉलोनी पुलिस थाने में मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने फादर फ्रांसिस गुल्जार एवं फादर इरशाद की शिकायत के आधार पर मामले दर्ज किए हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राणा अय्याज सलीम ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आक्रोशित लोगों की भीड़ द्वारा दो संदिग्ध लोगों की हत्या के मामले पर विचार-वमर्श कर रहे हैं। गिरजाघरों पर हुए हमलों का असर देशभर में देखा जा रहा है। कई शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। योहानाबाद में एक लाख से ज्यादा ईसाई रहते हैं। रविवार की आराधना के दौरान यहां दो गिरजाघरों में बम हमले किए गए थे।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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