बिजनेस
कर्नाटक संयंत्र में 5.8 अरब रुपये निवेश : होंडा
दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी के कर्नाटक संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 5.8 अरब रुपये का निवेश किया जाएगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह साल 2016 के अंत से पहले कर्नाटक के नरसापुरा संयंत्र की क्षमता 18 लाख वाहन से बढ़ा कर 24 लाख करने के लिए लगभग 5.8 अरब रुपये का निवेश करेगी।
वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान होंडा मोटरसाइकिल की कुल क्षमता 64 लाख वाहन तक बढ़ सकती है।
होंडा मोटरसाइकिल के अध्यक्ष और सीईओ केटा मुरामत्सु ने कहा, “होंडा अगले 3.5 सालों के भीतर 39 प्रतिशत की अतिरिक्त क्षमता के दीर्घकालीन उद्देश्य के साथ स्थिर और रणनीतिक निवेश के जरिए ‘मेक इन इंडिया’ मुहिम को सशक्त करने की दिशा में काम कर रहा है। हम संयंत्र में कार्यरत सहयोगियों की संख्या बढ़ा कर लगभग 1,900 करने की योजना बना रहे हैं।”
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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