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प्रादेशिक

बेंगलुरु में 20 छात्रों के सामने बदमाशों ने प्रिंसिपल को उतारा मौत के घाट

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बेंगलुरु

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नई दिल्ली। बेंगलुरु के एक स्कूल से सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां बदमाशों ने दिनदहाड़े क्लासरुम में घुसकर छात्रों के सामने प्रिंसिपल की हत्या कर दी।

यह घटना अग्रहारा दसरहल्ली उपनगर में हवानुर पब्लिक स्कूल की है। मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल के प्रधानाचार्य रंगनाथ (60) 10वीं के छात्रों को पढ़ा रहे थे।

इसी दौरान 6 बदमाश क्लास रूम में घुस आए और घारदार हथियार से प्रिंसिपल पर ताबड़तोड़ हमला कर छात्रों के सामने मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि प्रिंसिपल की हत्या के समय क्लासरुम में 20 छात्र मौजूद थे।

इस मामले में पुलिस ने बताया कि बदमाश कार से आए थे और हत्या के बाद वो उसी से फरार हो गए। बाद में खुफिया सूचना के बाद महालक्ष्मी इलाके से हत्या में शामिल गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे जमीन से जुड़ा कोई विवाद हो सकता है।

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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