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मुख्य समाचार

वीडियो जारी कर आरोपी “पिस्टल पांडेय” ने किया सरेंडर, मांगी माफी

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दिल्ली के फाइव स्टार हयात होटल में पिस्टल लहराकर खुलेआम गुंडई करने वाला आशीष पांडेय ने पटियाला हाउस कोर्ट में आत्मसमर्पण कर चुका है। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस उसे हिरासत में ले चुकी है। इससे पहले उसने एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो को जारी कर उसने अपनी सफाई दी। उसने कहा कि लड़की ने पहले मुझे अश्लील इशारे किए। जिसके बाद विवाद बढ़ा।

इस वीडियो में आशीष ने सफेद शर्ट में दिखाई दे रहा है। उसने कहा ‘मुझे न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा है। मैंने किसी पर पिस्टल नहीं तानी, मेरा लाइसेंस वैध है।’ उसने आरोप लगाया कि, मुझे आतंकी की तरह पेश किया जा रहा है। नेता का बेटा होना कोई गुनाह नहीं है। मैं सुरक्षा के लिए हथियार लाया था। मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है।

आशीष पांडेय ने ये भी कहा कि वह बंदूक लेकर  गुंडागर्दी नहीं कर रहे थे, बल्कि मैं उसे अपने साथ हमेशा रखता हूं। मैंने उस लड़की से बात भी नहीं की। वही मुझे धक्का दे रही थी और हाथों से अश्लील इशारे कर रही थी। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है इसलिए मैंने आत्मसमर्पण के लिए सोचा है।

वीडियो वायरल होने के बाद आशीष पांडे ने अपने दोस्तों को मैसेज कर लिखा, ‘प्रिय मित्रों, मेरा एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। वह एक गलती थी, मैंने एक गलती की और अब मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। इस समय मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें और इस वीडियो को वायरल होने से रोकें। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने आप सबको और खुद को निराश किया है। इस सारे गड़बड़ को खत्म करने में मेरी मदद करें।’

बुधवार को आशीष पांडेय के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी हो गया। इसे दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट से जारी कराया है। घटना के समय आरोपी के साथ दिख रहे सभी लोगों को पूछताछ में शामिल होने को कहा गया है। इन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं।

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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