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नेशनल

Shocking : इस वजह से दस लाख कर्मचारी करेंगे हड़ताल, बुधवार को बैंक रहेगा बंद

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26 दिसंबर 2018 बुधवार को एक दिन के लिए बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इस हड़ताल की वजह से बैंक के काम पर असर पड़ सकता हैं। दरअसल, विजया बैंक और देना बैंक के बैंक आफ बड़ौदा में प्रस्तावित विलय के विरोध में हड़ताल करेंगे। इस हड़ताल में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारियों होंगे।

यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने कहा कि ‘यह विलय बैंक या बैंक ग्राहकों के हित में नहीं है। वास्तव में इससे दोनों को नुकसान होगा। यूएफबीयू नौ बैंक यूनियनों का संगठन है।’

नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ़ बैंक वर्कर्स के उपाध्यक्ष अश्विनी राणा ने कहा कि ’26 दिसंबर की हड़ताल तय कार्यक्रम के अनुसार रैली और फिर दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन होगा।’

आपको बता दें, सरकार ने सितंबर में सार्वजनिक क्षेत्र के विजया बैंक और देना बैंक का बैंक आफ बड़ौदा में विलय करने की घोषणा की थी। इससे देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक अस्तित्व में आएगा।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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