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गुजरात जनसंहार मामले में माया की अपील पर स्थगनादेश

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नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी की अपील पर गुजरात उच्च न्यायालय में सुनवाई पर दो महीने के लिए स्थगनादेश दिया। साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान नरोदा पाटिया जनसंहार मामले में कोडनानी ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील की है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने गोधरा दंगों की जांच करने वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट के आधार पर गुजरात उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी।

गुजरात दंगा मामले में एमिकस क्यूरी (न्यायमित्र) हरीश साल्वे ने पीठ को एसआईटी की रिपोर्ट से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने पीठ से कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय कोडनानी की अपील पर सुनवाई उन लोगों की अपील से अलग कर रही है, जिन्हें इसी मामले में षड्यंत्र रचने का दोषी ठहराया गया है।

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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