Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

Congress Manifesto: भारी ट्रैफिक की वजह ठप हुई कांग्रेस की साइट

Published

on

Loading

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने इस घोषणा पत्र का नाम ‘जन आवाज’ दिया है।

कांग्रेस के इस मेनिफेस्टो में लोगों के लिए दिल खोलकर वादे किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर घोषणापत्र के जारी होने के साथ ही कांग्रेस की वेबसाइट ठप हो गई है। कांग्रेस की वेबसाइट पर घोषणापत्र के विकल्प पर क्लिक करने पर 404 का एरर आ रहा है।

आपको बता दें कि कांग्रेस ने गूगल पर भी घोषणापत्र के लिए विज्ञापन जारी किए हैं, उन विज्ञापन पर क्लिक करने पर कांग्रेस की वेबसाइट पर साइट कैन नॉट बी रीचड़ आ रहा है।

कांग्रेस की वेबसाइट www.inc.in पर जाकर जैसे ही आप manifesto वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको Server Error 404 Page Not Found This page either doesn’t exist, or it moved somewhere else का मैसेज मिल रहा है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending