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प्रादेशिक

दांत की बनावट ठीक न होने की वजह से पति ने दिया तीन तलाक

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नई दिल्ली। हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला को उसके पति ने सिर्फ इस वजह से ट्रिपल तलाक दे दिया क्योंकि उसके दातों की बनावट ठीक नहीं थी।

पीड़िता का नाम रुकसाना बेगम है। पीड़िता का कहना है कि उसके पति मुस्तफा ने उसे इसलिए तीन तलाक दिया है क्योंकि उसके दांतों की आकृति सही नहीं थी।

रुकसाना ने बताया कि मुस्तफा इस बात को लेकर महीनों से उसके साथ दुर्व्यवहार किया करता था। एक दिन अचानक उसने ‘तलाक, तलाक, तलाक’ कह कर मुझे छोड़कर चला गया। जब रुकसाना ने मुस्तफा को फोन किया तो उसने कहा कि अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है।

आपको बता दें कि पीड़िता की शादी मुस्तफा के साथ 27 जून 2019 को हुई थी। पीड़ित महिला ने कहा, ‘ससुराल वाले मुझे रोज यातनाएं दे रहे थे। आखिरकार मेरे पति ने कहा कि वह मेरे टेढ़े दांतों की वजह से मुझे पसंद नहीं करता और मुझे अलग होने के लिए कहा। मैंने मुस्तफा से पूछा कि उसने मुझे शादी से पहले भी देखा था, जिसके बाद हमारी शादी हुई थी। ऐसे में अब यह कहने का क्या कारण है कि मेरे दांत अच्छे नहीं दिख रहे। रुकसाना कानून के आगे न्याय की गुहार लगा रही है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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